
उत्तराखंड राज्य में शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ निकायों ने उच्चस्तर पर अनुमति लिए बिना ही सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदल दिए। इस संबंध में सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब नगर निकाय क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने में निकायों की मनमानी नहीं चलेगी। नाम परिवर्तन करने के लिए शासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अपर सचिव शहरी विकास गौरव कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं।