


आबकारी मामले में बीते 17 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत को मंजूरी दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को भी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि दोनों अदालतें इस मामले में सेफ गेम खेल रही हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है। जो निम्नवत है-
– पहला ये कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा।
-उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे।
-तीसरी शर्त यह है कि वह अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी भी लगानी पड़ेगी।