
नैनीताल जिले के भावली क्षेत्र में स्थित कैंची धाम में पर्यटन सीजन के चलते आए दिन पैदा हो रही जाम की समस्या को लेकर यातायात संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार से कैंची धाम को जाम मुक्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उच्च न्यायालय में यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के दौरान की गयी। सुनवाई के दौरान उन्होंने जानना चाहा कि कैंची धाम कितने पर्यटक सार्वजनिक परिवहन और कितने निजी वाहनों से आते हैं। कोर्ट ने पूछा कि वहां होटलों में 50 फीसदी पार्किंग उपलब्ध कराने का आधार क्या रखा है। कोर्ट ने कैंची बाईपास निर्माण की प्रगति पर भी सवाल किए। मामले की अगली सुनवाई बुधवार 23 अप्रैल को होगी। एसपी यातायात डॉ. जगदीश चंद्रा पोमवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट मैं उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि ऊंची में अभी केवल 50 वाहन पार्क वो सकते हैं, जबकि बड़ी पार्किंग में 150 वाहन पार्किंग व हेलीपैड निर्माण का प्रोजेक्ट जारी है।