
उत्तराखंड राज्य में राज्य कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर प्रदेश सरकार सख्त नज़र आ रही हैं। अब अगर कर्मचारी महीने में चार दिन देरी से दफ्तार आए तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, महीने में एक दिन देर से आने पर मौखिक चेतावनी दी जाएगी। दो दिन देरी से अने पर लिखित चेतावनी दी जाएगी। वहीं, तीन दिन अगर कर्मचारी देर से आया तो उसका एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा और चार या इससे अधिक दिन देरी से आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।