
उत्तराखंड में संशोधित भू-कानून के लागू होते ही हरिद्वार और यूएसनगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में कृषि, उद्यान के लिए जमीन खरीदना प्रतिबंधित हो जाएगा। राज्य में व्यावसायिक निवेश के लिए जमीन खरीद सकेंगे, लेकिन कड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। नगर निकाय सीमा से बाहर दूसरे राज्य के लोग केवल 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकेंगे। रजिस्ट्री कराते वक्त खरीदार को शपथ पत्र जमा कराना होगा। शपथ पत्र का उल्लंघन होने पर जमीन को सीधे जब्त किया जाएगा।