अल्मोड़ा – सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनिल कुमार ने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश के क्रम में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है।इस विनियम के अनुसार किसी भी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू और निकोटिन का उपयोग प्रतिबंधित है।
गुटखा एवं पान मसाला जैसे उत्पादों में तम्बाकू और निकोटिन का उपयोग जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी के दृष्टिगत राज्य में तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए संबंधित कारोबारियों से प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। आमजन से भी अपील है कि वे तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त प्रतिबंधित उत्पादों के सेवन से बचें तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करें।
