उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश में अब राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों से इतर चिह्नित आंदोलनकारियों के आश्रित पति या पत्नी भी अब पेंशन के हकदार हो गए हैं। जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
प्रतिमाह 4500 रुपये पेंशन देने का निर्णय
जानकारी के अनुसार अब 2016 से पहले के मृतक आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन देने का फैसला लिया है। इन आश्रितों को अभी तक पेंशन के दायरे में नहीं लिया गया था। लेकिन अब धामी सरकार ने यह फैसला लिया है। यह पेंशन उन्हीं आश्रितों को मिलेगी, जिन आंदोलनकारियों की मृत्यु एक जून, 2016 से पहले हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उन्हें प्रतिमाह 4500 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।