उत्तराखंड राज्य से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की तलाकशुदा बेटी को पारिवारिकपेंशन का लाभ देने के लिए नियमों में यह बदलाव करने जा रही है। यदि माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी बेटी का तलाक होता है, तो पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। केंद्र सरकार और यूपी में यह संशोधन पहले ही हो चुका है। मौजूदा व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन मिलती है।
