उत्तराखंड : राज्य सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के तहत विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन करते हुए दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी गई है।
कार्मिक सचिव शैलेश बगौली द्वारा इस संबंध में आज अधिसूचना जारी की गई। संशोधित नियमावली के अनुसार, अन्य शर्तें पूर्ण करने पर वे दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ कार्मिक विनियमितीकरण के पात्र होंगे, जिन्होंने 04 दिसंबर 2018 तक उक्त स्वरूप में कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधित पद या समकक्ष पद पर पूरी की हो।
जबकि इससे पूर्व नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, अन्य शर्तें पूर्ण करने पर वे कार्मिक विनियमितीकरण के पात्र थे, जिन्होंने नियमावली-2013 के प्रख्यापन की तिथि तक कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूरी की हो।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सदैव कार्मिकों के हितों को प्राथमिकता देना रहा है। यह निर्णय उन सभी कर्मचारियों को न्याय देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिन्होंने वर्षों तक निरंतर सेवा देकर राज्य की व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और भविष्य में भी उनके कल्याण एवं सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाती रहेगी।
