उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड के सरकारी विभागों में आने वाली फालतू शिकायतों पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की शिकायत करने के लिए सबसे पहले शपथपत्र देना पड़ेगा। तभी आपकी शिकायतों को मान्य माना जाएगा। बता दे कि विभागों में लग रहे फर्जी शिकायतों के अंबार को देखते हुए शिकायतों के साथ शपथ पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार विभागों में झूठी शिकायतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। जिसके चलते अधिकारी, कर्मचारियों का समय बेवजह खराब हो रहा है। सीएम पोर्टल तक भी कई ऐसी शिकायतें पहुंच रही है जिसमें पत्राचार करने पर पता व नंबर ठीक नहीं होता। ऐसे में फालतू शिकायतों को रोकने के लिए शिकायतों के साथ शपथपत्र देना अनिवार्य किया गया है। ताकि कोई भी व्यक्ति सही शिकायत करे और उस पर कार्रवाई भी कराई जा सके।