स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई संदीप भंडारी की अदालत ने रिटायर प्रोफेसर को अवैध तौर से हिरासत में रखने, मारपीट व अन्य धाराओं के चलते रानीपुर में भारती जनता पार्टी के विधायक आदेश कुमार चौहान व उनकी भतीजी को एक साल की सजा सुनाई हैं। साथ ही पुलिस विभाग से सीओ रिटायर आरके चमोली, इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह रौतेला व दिनेश कुमार को भी सजा सुनाई गयी है। विधायक पर भतीजी के पति को पीटने का आरोप था, जिसे सही मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विधायक और उनकी भतीजी दीपिका के साथ अन्य चार को दोषी करार दिया है। जानकारी के लिए बता दे कि विधायक व उनकी भतीजी को 6-6 माह जबकि पुलिसकर्मियों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है।
जानिए पूरा ममला-
मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा हैं कि यह मामला साल 2009 का है। मौजूदा विधायक आदेश चौहान की भतीजी दीपिका की शादी उनके बेटे मनीष से हुई थी। बेटे व बहु के बीच मनमुटाव हुआ तो मामला गंगनहर थाने पहुंचा। 11 जुलाई 2009 को शिकायकर्ता को पांच लाख रुपये लेकर थाने पहुंचने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता जब थाने पहुंचा तो वहां विधायक, उनकी भतीजी भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उन्हें दो दिन तक हिरासत में रखा और तीसरे दिन मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस जांच से सहमत न होकर पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए।
