अल्मोड़ा जिले के फलसीमा निवासी भास्कर सिंह बिष्ट की गुलदार का निवाला बनी दूध देनी वाली गाय की बीमा राशि न देना कंपनी को भारी पड़ गया है। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 45 दिन के भीतर पीड़ित को 35 हजार रुपए बीमित राशि का भुगतान के आदेश दिए है। आदेश के तहत बीमा कंपनी को डेढ़ माह के भीतर संपूर्ण बीमित राशि का भुगतान एकमुश्त करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा कंपनी को मानसिक क्षति के 10 हजार वाद व्यय और पांच हजार रुपये देने के भी आदेश भी दिए हैं। दरअसल फलसीमा निवासी भास्कर सिंह बिष्ट ने 50 हजार रुपये में एक दूध देने वाली गाय खरीदी। जिसके लिए अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक से ऋण लिया गया था। परिवादी गाय का दूध बेचकर आजीविका चलाता था। परिवादी ने गाय का न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। गाय को बीते 31 मई 2021 को जंगल में गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। परिवादी ने बीमा के लिए कंपनी में प्रपत्र दिए। लेकिन बीमा कंपनी ने बीमित राशि नहीं दी। जिसके बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में गुहार लगाई। अधिवक्ता ने बताया कि अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से मामले में फैसला सुनाया गया है।
