अल्मोड़ा: अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द नाथ त्रिपाठी की अदालत ने अभियुक्त दुर्गा राम पुत्र गुसाई राम निवासी ग्राम रणखीला गोविन्दपुर, जिला अल्मोड़ा को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी करार देते हुए धारा-326ए के तहत 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा अर्थदंड में से 40 हजार रुपये पीड़ित को बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए गए हैं।
यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक भुवन राम निवासी रणखीला पटवारी क्षेत्र गोविंदपुर जिला अल्मोड़ा ने राजस्व उप निरीक्षक गोविंदपुर को तहरीर देते हुए बताया था कि 25 जनवरी 2020 को उसका बेटा प्रमोद कुमार घोड़े, खच्चरों को लेकर दुर्गा राम के घर के पास पहुंचा तो दुर्गा राम ने गालीगलौज करते हुए प्रमोद कुमार पर एक शीशी में रखा तरल पदार्थ फेंक दिया, जिससे उसके शरीर पर जलन होने लगी। उसके चिल्लाने पर ग्रामीणों की मदद से उसे रानीखेत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था।