उत्तराखंड हाईकोर्ट से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आ रहा है यहाँ मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका पर सुनवाई की गयी जिसमे हाईकोर्ट ने बेतालघाट में इन्वायरमेंट एसेस्मेंट इंपैक्ट रिपोर्ट के बिना खनन पट्टों पर की जाने वाली नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ कोर्ट ने इस पुरे मामले में राज्य सरकार सहित, जिलाधिकारी नैनीताल और निदेशक खनन से जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। इस मामले पर फिर से सुनवाई के लिए दो महीने बाद यानि 27 दिसंबर की तारीख तय की है। मामले के अनुसार बेतालघाट निवासी तरुण शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बेतालघाट में कोसी नदी के किनारे करीब 19 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर करीब एक दर्जन खनन पट्टों की निलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। नीलामी का टेंडर बृहस्पतिवार 19 अक्तूबर को खुलना था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निविदा प्रक्रिया बिना इन्वायरमेंट एसेस्मेंट इंपैक्ट रिपोर्ट के पूरी की जा रही है, जो नियम विरुद्ध है।