उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) देने का आदेश उत्तराखंड शासन की ओर से जारी कर दिया गया हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डीए में दो प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2025 से लागू होगा । पहली जुलाई से कर्मचारियों व पेशनरों को 53 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता का भुगतान हो रहा था। अपर सचिव वित्त अमिता जोशी के आदेश के मुताबिक अब उन्हें 55 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा।

बढ़ा हुआ डीए उत्तराखंड सरकार के अधीन आने वाले सभी राजकीय कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रम आदि के कर्मचारियों के लिए तकनीकी रूप से लागू नहीं होगा, लेकिन उनके लिए उन से जुड़े विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
