उत्तराखंड राज्य में आगामी 10 जुलाई तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। सरकार ने तबादला एक्ट के तहत तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ा दी है। मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि फाइल को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। लोकसभा चुनाव की वजह से राज्य में 15 हजार से अधिक कर्मचारियों के तबादले लटक गए थे। तबादला एक्ट के तहत 10 जून तक तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन अधिकतर विभाग तय तिथि तक तबादला आदेश जारी नहीं कर पाए। कुछ विभाग तो इसे लेकर अभी प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर पाए। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल के मुताबिक, सभी विभागों को तबादलों के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया गया है। जिन विभागों की ओर से तबादलों के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, वे विभाग तैयार प्रस्ताव के अनुसार तय तिथि से पहले कभी भी तबादला आदेश जारी कर सकते हैं। जिन विभागों में तबादला आदेश जारी कर दिया गया है, उन विभागों के तबादले मान्य होंगे।