मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को 72 घंटे के भीतर अनुग्रह राशि अवश्य उपलब्ध कराई जाए। यदि पहचान संबंधी औपचारिकताओं या अन्य कारणों से देरी होती है, तो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर यह सहायता राशि परिवार तक पहुँचना सुनिश्चित की जाए। गुरुवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री के निर्देशों की जानकारी सभी जिलाधिकारियों को दी। बैठक में उन्होंने जिलाधिकारियों को मानसून सीजन में अब तक हुई क्षति का आकलन कर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए। राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला ने कहा कि मानसून अवधि का करीब डेढ़ महीना अभी बाकी है, इसलिए सभी जिलों को चौकन्ना रहना होगा। इस बैठक में अपर सचिव आनंद स्वरूप सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
