उत्तराखंड में होमगार्डस भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसके तहत शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया गया है। पहले जहां पर्वतीय जिलों में पांचवीं पास और मैदानी जिलों में आठवीं पास शैक्षिक योग्यता थी वह अब बदल कर 10वीं पास कर दी गई है। अब भर्ती के लिए 10 वीं पास होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पूर्व में जो भर्तियां होती थीं वह ब्लाक स्तर पर होती थी, जिसे अब जिला स्तर पर किया गया है।
आयु सीमा में भी बदलाव
भर्ती के लिए आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है। अब भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर सम्बन्धित वर्ष की 01 जनवरी से तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर 01 जुलाई से की जायेगी।
जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र से की जायेगी भर्ती
होमगार्ड्स की भती सम्बन्धित जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र से की जायेगी। अधिवास प्रमाण-पत्र हेतु नियमानुसार सम्बन्धित जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा। राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश संख्या-1399 दिनांक 21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुज्ञेय होगी।