देहरादून में आरटीओ ने नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अगर आप किसी से पुराना वाहन खरीद रहे हैं तो विक्रय पत्र व पहचान-पत्र की छाया-प्रति के साथ अब कार्यालय में वाहन मालिक का सत्यापन व हस्ताक्षर मिलान कराया जाएगा। उसके बाद ही वाहन ट्रांसफर किया जाएगा।
पुराने मालिक के आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जाएगा ओटीपी
बता दें कि नए नियम के तहत अब वाहन तभी ट्रांसफर होगा, जब उसके पुराने मालिक के आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। यह ओटीपी साफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा। तब तक ट्रांसफर की एप्लीकेशन कंप्यूटर में आगे ही नहीं बढ़ेगी। साथ ही खरीददार और वाहन मालिक दोनों के फोन में ओटीपी जाएगा। अभी तक वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान केवल खरीदार के मोबाइल पर ओटीपी जाता था। इतना ही नहीं जब तक पुराना वाहन मालिक ओटीपी नहीं बताता तब तक ट्रांसफर की फीस भी नहीं कटेगी।