
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए प्रक्रिया को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस पुरे मामले की सुनवाई हुई।
जानिए पूरा मामला-
यूकेएसएसएससी ने क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) ने 13 अक्टूबर 2023 को 33 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस भर्ती प्रक्रिया को कोटाबाग नैनीताल निवासी महेश जोशी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहना था कि इन सभी पदों पर सीधी भर्ती करने के बजाय प्रमोशन से भी भर्ती की जाए क्योंकि वे कई सालो से विभाग में काम कर रहे हैं।
हालांकि, यूकेएसएसएससी ने हाईकोर्ट में कहा कि नियमावली एकदम सही है और विधानसभा को यह पूरा अधिकार है कि इस पर सरकार नियम बना सकती है और विधानसभा ने इस पर सोच समझकर नियमावली बनाई है। इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका औचित्यहीन है इसलिए इसे निरस्त किया जाए।