राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के चलते लागू आचार संहिता के बीच पदोन्नति और तबादले को लेकर भ्रम की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी विभागों को यह निर्देश दिया है कि वे चयन वर्ष समाप्त होने से पहले पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, लेकिन तबादलों पर आचार संहिता के चलते फिलहाल रोक रहेगी। अधिकांश विभागों में चयन वर्ष 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस तिथि तक कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति और तबादला किया जाना सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन इस बार 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी रहने से आचार संहिता प्रभावी रहेगी, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि निश्चित तौर पर तमाम ऐसी पदोन्नति हैं, जिनमें तबादले भी होते हैं। लिहाजा, सभी विभागों को ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वे पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर लें। डीपीसी या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, उसके बाद पदोन्नति के आदेश भी जारी कर सकते हैं। केवल आचार संहिता के दौरान तबादले नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि विभाग पदोन्नत अधिकारियों के तबादले आचार संहिता के बाद करेंगे।
