उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है । जानकारी के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जल निगम के टेंडरों में गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को पूरे राज्य में जल निगम द्वारा जनवरी 2022 के बाद किए गए सभी टेंडरों की जांच करने के आदेश दिए हैं।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई ।
गुरुवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह आदेश दिए। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जल निगम देहरादून ने आराघर से मोथरोवाला तक सीवर लाइन बिछाने का टेंडर फरवरी 2023 में आमंत्रित किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि इसमें सबसे कम राशि का टेंडर उन्हीं का था। किन्तु जल निगम ने यह टेंडर प्रक्रिया ही निरस्त कर नए सिरे से टेंडर आमंत्रित कर लिए। हालांकि कोर्ट ने देहरादून जल निगम द्वारा नए सिरे से टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है।
