देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) की त्रिस्तरीय पंचायतों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप-चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 11 नवंबर 2025 को उप-चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।अधिसूचना के अनुसार, सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत पदों के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र संबंधित विकास खंड मुख्यालयों पर उपलब्ध रहेंगे। वहीं सदस्य जिला पंचायत पदों के लिए नामांकन पत्र जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तय किए गए स्थान से खरीद सकेंगे।
नामांकन पत्रों की बिक्री
नामांकन पत्रों की बिक्री 11 नवंबर से 13 नवंबर 2025 तक कार्यालय समय पर तथा 14 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक की जाएगी।
नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि
सभी पदों हेतु नामांकन पत्र 13 और 14 नवंबर को अपराह्न 5 बजे तक संबंधित निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किए जा सकेंगे।
मतदान 20 नवंबर को उप-चुनाव के तहत मतदान 20 नवंबर 2025 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस उप-चुनाव में केवल वे ही पद शामिल होंगे जो न्यायालय के किसी स्थगन आदेश से बाधित नहीं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
