
उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार को आठ सप्ताह के भीतर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। साथ ही लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने तक संस्था के कोष से एक नया रुपया भी खर्च न करने के आदेश दिए गए हैं।
कार्यों का ब्योरा 10 अगस्त तक पेश करने के आदेश
बिना कामकाज के ही इस संस्था ने 29 करोड़ 73 लाख रुपये से अधिक की रकम खर्च कर दी है। बता दें कि हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोर्ट ने लोकायुक्त संस्था में तैनात 24 कार्मिकों का विवरण और उनके कार्यों का ब्योरा भी 10 अगस्त तक पेश करने के आदेश दिए गए हैं।