उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य में चल रही पुलिस विभाग की करीब 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गयी। दरअसल चमोली निवासी रोशन सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 20 अक्टूबर 2024 को जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए कुल 2000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 1550 नए पदों के साथ ही 2021-22 और 2022-23 में रिक्त रहे 450 पदों को भी सम्मिलित किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि लंबे समय तक भर्ती न होने के कारण कई योग्य अभ्यर्थियों की आयु निर्धारित सीमा (18 से 22 वर्ष) को पार कर चुकी है। लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाय। उन्होंने सरकार से आयु सीमा को कम से कम 25 वर्ष तक बढ़ाने की मांग की है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की अगली व अंतिम सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है।
