उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए अहम संशोधन को मंजूरी दे दी है। धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा के मानसून सत्र में लाने का निर्णय लिया गया। संशोधन के तहत अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। साथ ही, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायतों में ओबीसी वर्ग को उनकी क्षेत्रीय आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस संशोधन विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे कानून का रूप दिया जाएगा।
