उत्तराखंड: स्टिंग ऑपरेशन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के वॉयस सैंपल लिए जाने हैं। जिसके लिए सीबीआई ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। अब सीबीआई कोर्ट ने नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए हैं।
नोटिस जारी करने के साथ ही सीबीआई को इसकी पैरवी करने के आदेश
जानकारी के मुताबिक 20 जून को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र सिंह अधिकारी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से अभियोजन अधिकारी सियाराम मीना और सीबीआई के इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से हरीश रावत, हरक सिंह रावत, उमेश कुमार और मदन सिंह बिष्ट के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति देने के निर्देश देने की अपील की। अदालत में कहा कि 8 जून को इन्हें नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक नोटिस तामील नहीं हो पाए हैं। इस पर कोर्ट की ओर से दोबारा नोटिस जारी करने के साथ ही सीबीआई को इसकी पैरवी करने के आदेश दिए गए हैं।
सरकार बचाने के लिए विधायकों की सौदेबाजी करने के गंभीर आरोप
बता दें कि 2016 में हरीश रावत के कार्यकाल में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। स्टिंग ऑपरेशन एक चैनल से जुड़े उमेश कुमार (मौजूदा निर्दलीय विधायक) ने जारी किया था। इसमें सीएम हरीश रावत पर सरकार बचाने के लिए विधायकों की सौदेबाजी करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस दौरान उमेश कुमार ने ही एक और स्टिंग विधायक मदन सिंह बिष्ट का भी जारी किया जिसमें डॉ. हरक सिंह रावत के शामिल होने का दावा करते हुए हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए खरीद-फरोख्त के आरोपों से जोड़ते हुए जारी किया गया था। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।