उत्तराखंड सरकार की तरफ से 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को आगे की पढाई करने और भविष्य के लिए 51000/- रुपये की आर्थिक सहायता गौरा देवी कन्या धन योजना के रूप में दी जाती है। राज्य सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए शुरू की गयी इस प्रोत्साहन योजना से अब तक हजारों लड़कियों को प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। इस योजना के तहत जब कुछ आवेदन प्राप्त किये गए तो उन पत्रों की जांच में कुछ आवेदकों के आय प्रमाणपत्र जांच में फर्जी पाए गए हैं। जिस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने 12 अभिभावकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ऊधमसिंहनगर में 81 आय प्रमाणपत्र एवं अन्य अभिलेख जांच में गलत पाए जाने पर आवेदनों को निरस्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनमें नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावकों द्वारा फर्जी आय या कम आय दर्शाकर प्रमाणपत्र बनवाए गए। योजना के तहत प्रदेश की बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। जन्म के समय 11 हजार, बारहवीं पास करने पर 51 हजार की धनराशि दी है। सितारगंज में प्रेम सिंह, निवासी बाराकोली रेंज, जीवन फर्त्याल, निवासी बसगर, शक्तिफार्म, सकुमार मंडल, निवासी निर्मलनगर, गोविंद राय, निवासी रुद्रपुर शक्तिफार्म, अजीत राणा, निवासी सैजनी, राकेश सिंह, निवासी करघटा शक्तिफार्म, सलीम, निवासी वार्ड 3, इस्तखार निवासी कठंगरी, दर्शन सिंह, निवासी साधुनगर, कश्मीर, निवासी साधुनगर, पुष्पेंद्र राणा, निवासी ग्राम बविही, चतुर सिंह निवासी ग्राम बिचवा के खिलाफ धारा 420 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसएसआई हरविंदर कुमार ने बताया डीपीओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।