उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 22 सितंबर को राजधानी देहरादून में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन ने प्रदेशभर के युवाओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। आंदोलन की घोषणा के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कई इलाकों में धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी है। देहरादून शहर के घंटाघर, चकराता रोड, गांधी पार्क, सचिवालय रोड, न्यू कैंट रोड, सहस्त्रधारा रोड, नेशविला रोड, राजपुर रोड, ईसी रोड, सहारनपुर रोड, परेड ग्राउंड, सर्वे चौक और डीएवी कॉलेज रोड सहित प्रमुख स्थानों पर यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। इन क्षेत्रों में 500 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस या पांच से अधिक लोगों का समूह इकट्ठा होना पूरी तरह वर्जित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विरोध के दौरान आम जनता को असुविधा, यातायात में बाधा और हाल ही में आई आपदा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं, पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।
