उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव जुलाई में होंगे। हाईकोर्ट में इस आशय का शपथ पत्र देने के बाद सरकार तैयारियों में जुट गई है। इस बीच पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नए सिरे से करने के लिए पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को राजभवन ने हरी झंडी दे दी है। इस बीच हाईकोर्ट में चल रहे पंचायत चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान शासन ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव जुलाई में करा दिए जाएंगे। इसी हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ होते हैं। वहां पिछले चुनाव वर्ष 2022 में हुए थे। शेष 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल नवंबर आखिर में खत्म होने के बाद जब चुनाव की स्थिति नहीं बन पाई तो इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इस बीच सरकार ने पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पंचायतों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण संबंधी कार्य निबटाए। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार यादव के अनुसार पंचायतों में इसी माह ओबीसी आरक्षण तय कर इसकी अंतिम अधिसूचना जारी करने के साथ ही सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। पूर्व में ओबीसी आरक्षण के लिए 14 प्रतिशत की सीमा थी, जिसे अब हटा दिया गया है। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जिन क्षेत्रों में एससी-एसटी की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा होगी, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा।
