उत्तराखंड राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से सैकड़ों डिग्रीधारकों को राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग में पहले से नियुक्ति पाए नर्सिंग अधिकारियों के परीक्षा में दोबारा प्रतिभाग करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के सैकड़ों नर्सिंग डिग्रीधारक बेरोजगारों को लाभ पहुंचेगा। दरअसल, 1455 पदों पर कई डिग्रीधारकों ने पहली बार आवेदन किया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण संबंधित परीक्षा नहीं हो पा रही थी। इस लिहाज से कोर्ट के निर्णय के बाद सैकड़ों डिग्रीधारक लाभान्वित होंगे।