उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आयोग और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
रद्द करने की मांग की गई
बता दें कि आयोग की ओर से दिव्यांग कोटे के आधा दर्जन पदों को सरकार को वापस करने से कानूनी पेच फंस गया। आयोग की ओर से दिव्यांग आरक्षण कोटे के 6 पदों को राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है याचिका में इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।