उत्तराखंड राज्य में अब छोटे बच्चो का किसी भी स्कूल में दाखिला करवाने के लिए उनकी उम्र 6 साल का होना जरुरी है। इससे कम उम्र के बच्चे को कक्षा एक में प्रवेश बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र छह साल होनी जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद उत्तराखंड में भी सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। मंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा हैं। प्रदेश में इसे लेकर हालांकि शुरुआत में कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूलों को भी इससे अवगत कराया जाए। इससे कम उम्र के बच्चों के लिए बालवा टिकाएं हैं।
