
उत्तराखंड राज्य से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है यह प्रदेश सरकार ने माल और सेवाकर (जीएसटी) में जिन व्यापारियों पंजीकरण किया हुआ है उन्हें 10 लाख रूपये तक की दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जाएगी। इस मामले को लेकर राज्य कर विभाग ने बीमा कंपनी को चुनने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दे प्रदेश के अंदर दो लाख व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में जीएसटी से पहले लागू वैट प्रणाली ले अंतर्गत व्यापारियों को पांच लाख तक दुर्घटना बीमा की सुविधा दी गई थी। 2022 में सरकार ने बीमा राशि को पांच लाख से बढ़ा कर 10 लाख किया। योजना के तहत जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य कर के अपर आयुक्त अनिल सिंह ने बताया कि व्यापारियों के लिए संचालित दुर्घटना बीमा योजना के लिए हर साल टेंडर के माध्यम से बीमा कंपनी का चयन किया जाता है। इसके लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में किसी व्यापारी की मौत होने पर आश्रितों को बीमा राशि दी जाएगी। योजना में सरकारी ठेकेदार, कंपनियां शामिल नहीं है।