केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है हम सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र पाया जाता ही है। इस डॉक्यूमेंट को अब सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 आगामी 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। इस संशोधित कानून के लागू होते ही बहुत से जरुरी कामों में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाया करेगा। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, आधार संख्या, मतदाता सूची तैयार करने, सरकारी नौकरी और विवाह पंजीकरण में नियोग करने के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों ने हाल ही में बीते मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया था। बीते 7 अगस्त को राज्यसभा में इस संशोधित विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया था। वहीं लोकसभा में 1 अगस्त को पारित हुआ था। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अस्तित्व में आने के 54 वर्षों बाद पहली बार इसमें संशोधन हुआ है।