दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदा को चेन्नई की एक कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जया प्रदा और उनके बिजनेस पार्टनर के खिलाफ एक सिनेमाहॉल के कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी। इस मामले में अभिनेत्री के साथ राम कुमार और राजा बाबू को दोषी पाया गया। दोनों उनके बिजनेस पार्टनर हैं। सिनेमाहॉल को राम कुमार और राजा बाबू चलाते थे। यह विवाद तब हुआ जब सिनेमाहॉल कर्मचारियों के ईएसआई का भुगतान नहीं किया गया और उसके बाद उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया।
क्या है पूरा मामला
रिपोर्ट के मुताबिक, जया प्रदा और उनके बिजनेस पार्टनर चेन्नई में एक सिनेमाहॉल चलाते थे लेकिन घाटे के बाद इसे बंद कर दिया गया। वहां काम करने वाले स्टाफ सदस्यों ने अपने वेतन से काटी गई ईएसआई राशि नहीं चुकाने के लिए जया प्रदा के खिलाफ केस किया। उसके बाद श्रम सरकारी बीमा निगम ने जया प्रदा, राम कुमार और राजा बाबू के खिलाफ चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दायर किया। अब इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।कथित तौर पर जया प्रदा ने कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान का वादा किया। उन्होंने कोर्ट से मामले को खारिज करने का अनुरोध भी किया लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी।