उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के समस्त जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उप-निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी है।
यह उप-निर्वाचन सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों पर कराया जाएगा।राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार—चरण तिथि / समय
नामांकन पत्र दाखिल 13-14 नवम्बर 2025, प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
नामांकन की जांच 15 नवम्बर 2025
नाम वापसी 16 नवम्बर 2025,
प्रातः 10:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक
निर्वाचन प्रतीक आवंटन 16 नवम्बर 2025, अपराह्न 03:00 बजे से
मतदान 20 नवम्बर 2025, प्रातः 08:00 से सायं 05:00 बजे तक
मतगणना 22 नवम्बर 2025, प्रातः 08:00 बजे से कार्य समाप्ति तक
जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रिक्त पदों का विवरण 11 नवम्बर तक जारी करें तथा स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।नामांकन पत्रों की बिक्री—सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए विकास खण्ड मुख्यालयों पर
सदस्य जिला पंचायत के लिए जिला पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी।उप-निर्वाचन की सभी प्रक्रिया उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 एवं संबंधित नियमावलियों के अनुसार सम्पन्न कराई जाएगी।
