
नैनीताल जिले से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य मे अवैध रूप से आ रहे प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए राज्य की सीमाओं पर राज्यकर और पुलिस चौकियों पर कड़ी नाकाबंदी करने और प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैली के प्रवेश को रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अदालत मे इस पुरे मामले की सुनवाई की गयी। साथ ही कोर्ट ने पुरे राज्य में अजैविक कचरे का निस्तारण करने के लिए सरकार को नियमावली भी बनाने के लिए कहा है। और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कूड़ा वाहनों में एक महीने के अंदर जीपीएस की कार्यवाही पूरी की जाए और बायोमेट्रिक की व्यवस्था लागू हो। कोर्ट ने कहा कि यदि वन पंचायत के नक्शे एक माह में अपलोड नहीं हुए तो सचिव वन व्यक्तिगत रूप से कोर्ट मे पेश होंगे। यह भी कहा कि अगर छह सप्ताह में डीआरएस प्रणाली और पैकेजिंग वापसी पर धनराशि देने वाली व्यवस्था लागू नहीं हुई तो शहरी विकास सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा।