नैनीताल: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने गुरुवार को ट्रैफिक जाम की समस्या के मद्देनजर शहर में 81 वर्ष पुराने पैडल रिक्शा का संचालन बंद करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि नैनीताल में व्यवस्थाओं का मजाक नहीं बनाया जा सकता।
दो हफ्ते के भीतर पैडल रिक्शा हटाने के निर्देश
बता दें कि हाईकोर्ट ने पैडल रिक्शा को माल रोड पर ट्रैफिक बाधित होने का एक प्रमुख कारण माना है। नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि माल रोड पर 60 पैडल रिक्शा व 11 ई-रिक्शा का संचालन होता है। कोर्ट ने सरकार को दो हफ्ते के भीतर पैडल रिक्शा हटाकर यहां कम से कम 50 ई-रिक्शा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हल्द्वानी से नैनीताल तक लग्जरी बस सेवाओं के संचालन पर भी सरकार को विचार करने को कहा, ताकि लोग सुविधाजनक तरीके से बिना निजी वाहन के सार्वजनिक परिवहन से नैनीताल पहुंच सकें।
माल रोड पर दुकानों के बाहर निकले छज्जे तोड़े जाएंगे
बता दें कि कोर्ट ने सड़क पर खड़े वाहन हटाने, नो पार्किंग जोन तय करने और पुलिस रिकवरी वैन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही माल रोड पर दुकानों के बाहर निकले छज्जे तोड़ने, पब्लिक स्कूलों के खुलने बंद होने का समय निर्धारण, सुबह आठ से शाम आठ बजे तक यातायात मॉनीटर,हल्द्वानी और कालाढूंगी से पर्यटकों के लिए छोटी लग्जरी बस सेवा शुरू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।