भारत सरकार ने देशभर में 11.50 करोड़ पैन कार्डों को डीएक्टिवेट कर दिया है। क्योंकि वो आधार कार्ड से तय समय सीमा तक लिंक नहीं हुए थे। उन 11 .50 करोड़ में अगर आपका पैन कार्ड भी डीएक्टिवेट हो गया है तो घबराएं नहीं, उसको आप आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्टर ने इस बात की जानकारी दी है कि 30 जून 2023 को पैन, आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख थी, जिसे निकलने के बाद देश भर के 11.5 करोड़ पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया है। अगर आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है और आप उसे रिएक्टिवेट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपए का जुर्माना आपको भरना होगा, तभी जाकर रिएक्टिवेट आपका कार्ड हो पाएगा।