उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा के ब्लॉक प्रमुख पद से हटाए गए रंजीत सिंह को निलंबित करने का आदेश असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने ये फैसला रंजीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। जिससे उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया है।
रंजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के उन्हें पद से हटाने के आदेश को दी थी चुनौती
जानकारी के मुताबिक शासन ने खटीमा निवासी चंद्रशेखर मुंडिया की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 10 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख को पद से हटा दिया था। जिसपर ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के उन्हें पद से हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं।
आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए किया निरस्त
मामले में आज न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निलंबित करने का आदेश असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।