Income Tax Return वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24 ) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है इसके बाद आईटीआर दाखिल करने वालों से आयकर विभाग जुर्माना वसूलेगा। आयकर विभाग के अनुसार, 31 जुलाई के बाद पांच लाख से अधिक आय वाले करदाताओं को पांच हजार, जबकि इससे कम आय वाले करदाताओं को एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
आयकर विभाग ने करदाताओं को जल्द आरटीआर फाइल करने के लिए कहा है। सीए संजय मुनियाल ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अभी तक निर्धारित तिथि बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है। संभवत इस बार तिथि न बढ़े, क्योंकि सीबीसीटी ने जनवरी में ही वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फार्म अधिसूचित कर दिया था। देश भर में असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए गुरुवार तक दो करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुकी थी।
करदाता ऐसे भर सकते हैं अपना आईटीआर -आईटीआर दाखिल करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग
पोर्टल खोलें ,यदि अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें ई-फाइल का विकल्प चुनें।
–फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। असेसमेंट ईयरचुने
आपको ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए पर्सनल विकल्प में जाना है। इसे करने के बाद आपको सबसे जरूरी उचित फॉर्म को सलेक्ट करना है। अगर आप एक सैलरीड क्लास से हैं तो आईटीआर -1 फॉर्म चुनें। सैलरीड टैक्सपेयर को पहले से ही भरा हुआ फॉर्म मिल जाएगा। यहां आप सैलरी स्लिप, फॉर्म-16, एआईएस और 26एएस से डाटा मिलाएं, रिटर्न क्लेम करने से पहले अपनी बैंक की जानकारी को जांचें। – सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए आईटीआर सबमिट कर दें। -30 दिन बाद आईटीआर को ई-वेरिफाई करें। (आयकर अधिवक्ता क्रांति भंडारी के अनुसार) अधिवक्ता के अनुसार, इन बातों का रखें ध्यान आयकर अधिवक्ता क्रांति भंडारी ने बताया कि रिटर्न भरते समय गलत डिडक्शन क्लेम न करें। 26 एएस से टैक्स का मिलान अवश्य करें। टैक्स भरते समय अपनी सारी इनकम दिखाएं, बैंक से मिलने वाले ब्याज का ब्योरा भी दें। इनकम टैक्स विभाग हर पहलू की बारीकी से निगरानी करता है। लिहाजा, गलत जानकारी भविष्य में मुश्किल पैदा कर सकती 18