1 अक्टूबर से अब बदलने जा रहे हैं नियम गाइडलाइन हुई जारी आपको बता दें की डाकघर की छोटी बचत योजना के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( PPF) के नियमों में अब 1 अक्टूबर 2024 से बड़े बदलाव होने वाले है । अब नाबालिक के नाम पर खुले गए PPF खाते में उसके 18 साल के होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज का भुगतान किया जाएगा । अब PPF का ब्याज तभी मिलेगा जब उसकी आयु 18 साल की हो जाएगी । ऐसे खातों के लिए मैच्योरिटी की गणना उस तारीख से होगी जिस दिन से नाबालिक वयस्क हो जाएगा ।