कोचिंग सेंटर्स की अब नहीं चलेगी मनमानी, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन
केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स को लेकर एक जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइलाइन की मानें तो अब कोचिंग सेंटर्स को छात्रों के मानसिक हेल्थ को लेकर सजग होना होगा।
अब कोंचिंग सेंटर्स मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने देश के सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है। अब इन कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही कोचिंग सेंटर 16 साल के कम उम्र के बच्चों का एनरोलमेंट नहीं करा सकेंगे। इसके अलावा कोचिंग सेंटर किसी से ज्यादा फीस भी नहीं ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने ये गाइलाइन देश भर में हो रहे छात्रों के सुसाइड मामलों व कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को देखते हुए जारी किया है। देश भर में प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।
सेंटर्स को करनी होगी ये व्यवस्था
गाइडलाइन के मुताबिक, प्रोफेशनल कोर्सों के लिए ट्रेनिंग देने वाले कोचिंग सेंटर्स को अब नवीनतम दिशानिर्देशों के मुताबिक, अग्नि सुरक्षा और भवन सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप होने के अलावा छात्रों को साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी देंगे। बता दें कि कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 2024 के लिए मंगलवार को तैयार दिशानिर्देश उचित कार्रवाई के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिए गए जबकि कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने वाले कानून हैं, नेशनल लेवल पर अधिक फीस वसूलने वाले अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या और छात्रों पर अनुचित तनाव पैदा करने के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप छात्र आत्महत्याएं हुईं।