अल्मोड़ा जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि जनपद के उन दोहरी पेंशनधारकों जिनको सेवानिवृत्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/आन्दोलनकारी/स्वतन्तत्रा संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त होने के साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त वृद्वावस्था/विधवा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे, जिनके वर्तमान समय में पेंशन बन्द कर दी गयी है।
उन्होंने बताया कि दोहरी पेंशन धारकों की जॉच उच्चस्तर पर गठित समिति द्वारा गतिमान है, जॉच समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जनपद के उन दोहरी पेंशन धारकों को नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के अन्तर्गत अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान किया गया है,
कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा सेवानिवृत्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/आन्दोलनकारी/स्वतन्तत्रा संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त होने की दशा में भी सरकार की ओर से मिलने वाली वृद्वावस्था/विधवा पेंशन का लाभ प्राप्त किया जा रहा था।
इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लाभार्थियों द्वारा 10 रू0 के ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अपना लिखित पक्ष सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी को 04 अपै्रल, 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
