उत्तराखंड राज्य से जुडा बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार की अदालत ने आज फैसला सुनते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के इस फैसले पर उत्तराखंड राज्य समेत पुरे देश के लोगों की निगाहें टिकी थी। आरोपियों पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया गया कि अंकिता भंडारी और पुलकित आर्य के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने ने भास्कर और गुप्ता के साथ मिलकर युवती को ऋषिकेश की चीला नहर में धकेल दिया। अंकिता भंडारी का शव चीला नहर से निकाले जाने के बाद पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
