अल्मोड़ा जिले से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ जिला मुख्यालय के स्कूलों के आस पास के बिना चेतावनी के सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पाद की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर लाख कोशिशों के बाद भी रोक नहीं लग पा रही है। आपको बता दे की इस सबको देखते हुए साल 2003 में अधिनियम बनाया गया था। जिसका बिलकुल भी सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। इसका सीधा असर किशोरों और युवा वर्ग पर पड़ रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। युवाओं पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों से पड़ने वाले असर के दृष्टिगत सरकार की ओर से शिक्षण संस्थाओं के आसपास इनकी बिक्री व वितरण पर रोक के संबंध में साल 2003 में अधिनियम बनाया गया था। जिसे साल 2004 में लागू कर दिया गया था। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
