उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से पहले जो विवाह हुए है। उन विवाहों का अब पंजीकरण कराने पर विवाह पंजीकरण के निर्धारित शुल्क 250 रुपये की छूट मिलेगी। जिसको लेकर गृह अनुभाग उत्तराखंड शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इस बारे में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी सीएस मर्तोलिया ने बताया कि गृह अनुभाग उत्तराखंड शासन की अधिसूचना के अनुसार समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड के तहत ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो, लेकिन उनके विवाह का पंजीकरण न हुआ हो उन्हें विवाह पंजीकरण के निर्धारित शुल्क 250 रुपये से छूट प्रदान की गई है। यह छूट 26 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। लोगों के सीएससी केंद्रों से सेवा लिए जाने पर 50 रुपये (जीएसटी सहित) शुल्क पूर्ववत रहेगा।
