नगर निगम ने शहर की खूबसूरती और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग्स पर नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब कोई भी भवन स्वामी बिना निगम की अनुमति और एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के अपने भवन या परिसर में विज्ञापन बोर्ड नहीं लगा पाएगा। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अव्यवस्थित और असुरक्षित ढंग से लगाए जा रहे होर्डिंग्स पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। नए नियमों के मुताबिक, पहले भवन स्वामी को निगम कार्यालय में आवेदन करना होगा। स्थान की सुरक्षा, आसपास के माहौल और बिजली की तारों की निकटता की जांच के बाद ही एनओसी जारी की जाएगी। इस व्यवस्था से विज्ञापनों में पारदर्शिता आएगी और शहर की सुंदरता के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही निगम की आय में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
