अल्मोड़ा जिले मे प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इकाई के चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमे यह तय हुआ कि सदस्यता अभियान बायोलॉज के आधार पर किया जाएगा। साथ ही मुख्य चुनाव अधिकारी दीप सिंह डांगी ने यह भी बताया कि लॉटरी, शराब , गांजा, भांग, गोश्त की दुकानें, रिक्शा यूनियन, टेंपो यूनियन, टैक्सी यूनियन और राशन की दुकानों के संगठन व उपभोगता संगठन जैसे टेलीफोन उपभोक्ता, विद्युत संघ आदि को कमेटी का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है।
नर्सिंग होम और क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टरों को सदस्य बनाया जायेगा। फड़, रेडी, ठेला आदि लगाने वालो को भी सदस्य नहीं बनाया जायेगा। मॉल आदि की सदस्य नहीं बन सकते है। बंद दुकानों पर भी सदस्यता नही कराई जाएगी। अगर कोई गलत सदस्यता कराता है तो ऐसा कराने पर उसको चुनाव अधिकारी द्वारा निवर्तमान नगर व्यापार मंडल की संस्तुति पर सदस्यता अवैध कर दी जाएगी और उसका शुल्क भी वापस नहीं किया जायेगा। कोई भी सदस्य प्रथम सदस्यता मे चुनाव मे भागीदारी नहीं कर सकता है। उसे व्यापार का 3 साल का अनुभव होने अनिवार्य है।सदस्यता के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान और रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।प्रतिष्ठान न होने पर सदस्यता अवैध करार कर दी जाएगी। बाजार मे लगने वाली सेल और अस्थाई दुकानों की सदस्यता नही कराई जाएगी। जिन दुकानों को 3 साल से ज्यादा का समय हो गया हो उनकी सदस्यता वैध मानी जाएगी। एक दुकान पर एक ही सदस्यता कराई जाएगी, दो सदस्यता के लिए दो रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। प्रत्याशी के अपने नाम का व्यवसाय हो प्रतिष्ठान संबंधी दस्तावेज की प्रति जमा करनी होगी। व्यापार मंडल के खिलाफ कार्य करने वालो को सदस्य नहीं बनाया जायेगा। सदस्यता के संबंध में कोई भी निर्णय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। और सदस्यता पूरी होने के बाद स्कूटनी की कार्यवाही प्रदेश पधाधिकारी के तत्वाधान मै की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस मै जिलाध्यक्ष सुशील साह जिला महामंत्री भैरव गोस्वामी, चुनाव सह सयोजक आशीष वर्मा, सह संयोजक दीप जोशी, सदस्यता प्रभारी कार्तिक साह, अमन नज्जोंन, नरेंद्र कुमार विक्की, आशु गोस्वामी, आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।